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इनलैंड वेसल्स बिल 2021 | Inland Vessels Bill 2021

Posted on August 12, 2021September 10, 2021 by affairssworld

इनलैंड वेसल्स बिल, 2021 (The Inland Vessels Bill, 2021)

संसद द्वारा पारित इनलैंड वेसल्स बिल, 2021 (The Inland Vessels Bill, 2021) सदियों पुराने इनलैंड वेसल्स एक्ट, 1917 की जगह लेता है। ऐसी सम्भावना की जा रही है कि यह बिल कम दरों के साथ घरेलू माल ढोने में मदद करेगा, जिससे छोटे व्यवसायों को मदद मिलने की उम्मीद है।

इनलैंड वेसल्स बिल 2021 (The Inland Vessels Bill, 2021) को हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य 1917 के इनलैंड वेसल्स एक्ट को बदलने के साथ-साथ अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करना है। विधेयक का उद्देश्य विधायी ढांचे को अधिक उपयोगी बनाने के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करना भी है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal) ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया था।

यह कानून नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के अंतर्देशीय बंदरगाहों को विकसित करने और भारत के 7,500 किमी समुद्र तट और 14,500 किमी जहाज चलने वाले जलमार्गों का उचित उपयोग करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

सरकार को उम्मीद है कि अगले 10 वर्षों में 40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार सहित 1 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे, भाड़ा कम होगा और कच्चे माल की आवाजाही में तेजी आएगी।

नया कानून सुरक्षा के साथ-साथ अंतर्देशीय जहाजों के पंजीकरण के नियमन के लिए 1917 के सदियों पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम की जगह लेगा।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) Inland Waterways Authority of India (IWAI)

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) का गठन अक्टूबर 1986 में हुआ। यह देश में शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और सम्बंधित नियमों के लिए जिम्मेदार निकाय है। यह अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) Inland Water Transport (IWT) क्षेत्र के विकास में राज्यों की सहायता करता है। और कार्गो और यात्रियों के परिवहन के लिए एक बेड़े के अधिग्रहण के लिए जल परिवहन करने वालों को सब्सिडी भी प्रदान करता है।

अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) क्या है? What is Inland Water Transport (IWT)?

अंतर्देशीय जल परिवहन सड़क और रेल परिवहन का एक अतिरिक्त विकल्प है। यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। और अक्सर, अंतर्देशीय परिवहन का सबसे किफायती तरीका है।

भारत में, प्रतिवर्ष लगभग 55 मिलियन टन कच्चे माल / कार्गो की ढुलाई अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा की जाती है।

पुराने कानून की सीमाएं Limitaions of Old Law

अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 की जगह लेता है। यह भारत में सभी अंतर्देशीय जलमार्गों और उन पर जहाजों की आवाजाही को एक केंद्रीय नियामक व्यवस्था के तहत लाने का प्रयास करता है।

सरकार ने कहा कि 1917 के अधिनियम एक सीमित उद्देश्यों वाला एक गलत तरीके से बनाया गया कानून था। यह कई संशोधनों से गुजरा था, जिसमें 1977 और 2007 के संशोधन प्रमुख थे। सर्कार द्वारा एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि “इस अधिनियम में राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए थे जिसके कारण जहाजों के संचालन में बाधाओं का निवारण, ` चालित जहाजों के प्रतिबंधात्मक आंदोलन, समर्थन की आवश्यकता, सीमित प्रयोग और प्रमाण पत्र की वैधता, गैर-समान मानकों के प्रावधान थे। और विनियम जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं, राज्यों में निर्बाध संचालन और क्षेत्र के विकास में बाधाएं पैदा करते हैं, “

नया क्या है (What is new?)

अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021, तकनीकी रूप से पानी में चालितों को जहाजों, नावों, नौकायन जहाजों, कंटेनर जहाजों और घाटों के रूप में परिभाषित करता है। केंद्र सरकार इनके वर्गीकरण, डिजाइन के मानकों, निर्माण और चालक दल के आवास की रूपरेखा तैयार करेगा। निर्माण या संशोधन के लिए विशेष रूप से नामित प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। सभी जहाजों को संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पंजीकृत किया जाना होगा। उनकी आवाजाही और पहचान को एक केंद्रीय डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा।

केंद्रीय जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, यह बिल सामंजस्यपूर्ण और प्रभावी अंतर्देशीय जहाजों के विनियमन और उनके निर्बाध और सुरक्षित नेविगेशन की अनुमति देगा। नए बिल के कुछ प्रमुख लाभों पर एक नज़र डालें:

· अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करके दिशानिर्देशों के प्रयोग से सुरक्षित, निर्बाध और किफायती परिवहन के साथ-साथ व्यापार की समान उपलब्धता।

· यांत्रिक रूप से चालित जहाजों के वर्गीकरण और वर्गीकरण के लिए निर्धारित मानक, मानक और साथ ही प्रक्रियाएँ जो पोत पंजीकरण में शामिल हैं; केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी आदि के जहाजों के वर्गीकरण के साथ पहचान के लिए मानक।

· राज्यों द्वारा, निर्धारित मानकों के पालन के लिए किये गए प्रावधानों को लागू करना।

· राज्यों सरकारों द्वारा स्थापित अधिकारियों की स्थिति को संरक्षित करना और इस तरह प्रस्तावित कानून के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू होना सुनिश्चित करना। पंजीकरण के लिए केंद्र एक ई-पोर्टल या केंद्रीय डेटा बेस सिस्टम प्रदान करता है, जिससे डिजिटल इंडिया की भावना को भी समाहित किया जा सके।

· नेविगेशन सुरक्षा, जीवन और कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च मानकों को निर्धारित करना, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, पारदर्शिता और प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही, कल्याण निधि का गठन, प्रशिक्षण के साथ-साथ कुशल और कुशल का विकास कर्मचारियों की संख्या।

· जहाजों के निर्माण और उपयोग में भविष्य के विकास के साथ-साथ तकनीकी प्रगति को शामिल किया गया है।

· मलबे और बचाव के संबंध में प्रावधान पेश किए गए। राज्य सरकार मलबे की देख रेख के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगी।

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